: धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन का कार्य गंभीरता से करें- कलेक्टर
Fri, Sep 22, 2023
सूरजपुर.
जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिसमें विभागीय कार्य में तेजी लाने तथा किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। उन्होंने राजीव गांधी किसान योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023-24 हेतु किसानों को पंजीयन की जानकारी ली। प्रत्येक किसान का पंजीयन अनिवार्य रूप से हो इसके लिए संबंधितों को निर्देशित किया। इसके साथ ही बैठक में धान खरीदी पंजीयन के विषय पर भी चर्चा हुई जिसमें कलेक्टर ने जिले से उपस्थित सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पंजीयन के कार्य को गंभीरता करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में गिरदावरी के कार्य को पारदर्शिता के साथ करने की बात कही। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरीफारवर्ड किए जा रहे है। साथ ही किसानों को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्रामों में मुनादी कराकर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व अपने धान ऊपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम, कृषि अधिकारी श्री प्रदीप एक्का इत्यादि उपस्थित थे।
: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कलेक्टरों की बैठक ली...
Fri, Sep 22, 2023
सूरजपुर.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता अनुपालन, संपत्ति विरूपण, मीडिया संबंधी विषय, फेक न्यूज, साईबर सेल, सोशल मीडिया सेल एवं पोस्टल बैलेट के संबंध में कलेक्टर्स की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन करें। प्रथम 24 घंटे में सभी शासकीय संपत्तियों में से विरूपण हटाया जाएगा। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही 24
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7 कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा। सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे। मीडिया सेंटर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी निगम मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों के वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन, होर्डिंग हटाए जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल ने प्रजेंटेशन के माध्यम से मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के संबंध में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करने का कार्य करेंगी। सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन का कार्य भी करेंगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मीडिया मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव संबंधी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। प्रिंट मीडिया हेतु पीसीआई के निर्देशों का पालन किया जाएगा। भ्रामक एवं अर्नगल प्रचार-प्रसार तथा जाति-धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति एवं मतदान के एक दिवस पहले बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा। निर्वाचन की घोषणा के बाद मीडिया सेंटर सक्रियता पूर्वक कार्य करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
: अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर निगरानी...
Fri, Sep 22, 2023
सूरजपुर.
जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालो पर अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत प्रभावी क्षेत्रों में खडगंवाकला का चिन्हांकन कर विशेष निगरानी की जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में निर्मित स्थायी संरचाओं पुल-पुलिया व एनीकट के आसपास से खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन, भण्डारण पर खनिज अमला द्वारा सतत जांच की जा रही तथा उक्त स्थानों पर बांस बल्ली, बोर्ड फ्लैक्स के माध्यम से सूचना लगाया गया है। इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन परिवहन किया जाना दण्डनीय अपराध होगा तथा उसके विरूद्ध खनिज नियमों के तहत 02 से 05 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है। उपरोक्त वर्णित नियमों व शर्तों के साथ-साथ अवैध उत्खनन परिवहन क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु प्रतापपुर ग्राम पंचायत खड़गंवाकला, पम्पापुर, कल्याणपुर एवं ग्रामीणों के सहयोग से रेत खदान पहुच मार्गों पर बांस बल्ली व बोर्ड, फ्लैक्स में सूचना लगाया गया है साथ ही सतत् निगरानी की जा रही है। नियमों व शर्तों के उल्लंघन खनिज अमला एवं टास्क फोर्स द्वारा खनिज रेत के 14 सितम्बर को थाना सूरजपुर में 02 ट्रैक्टर व 20 सितम्बर को पुलिस चौकी खड़गंवाकला में 01 ट्रीपर व 01 ट्रैक्टर तथा 21 सितम्बर को पुलिस चौकि लटोरी में 01 ट्रैक्टर जप्त कर अभिरक्षा में रखा गया है। जिससे सूरजपुर अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में प्रभावी नियंत्रण है। साथ ही वर्षा काल में राष्ट्रीय हरिज अभिकरण के निर्देषो का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।