: प्रिंटिंग प्रेस संचालक व मुद्रकों की बैठक...
Fri, Oct 6, 2023
सूरजपुर.
विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं मुद्रकों की बैठक, कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ली गई। जिसमें सभी मुद्रकों को लोक प्रतिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के के विषय में विस्तार से बताया गया। कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम या पता न लिखा हो। प्रकाशक जो निर्वाचन सामग्री को मुद्रित कराना चाहता है उसे अपना (प्रकाशक) घोषणा पत्र प्रारूप ’’क’’ को दो प्रतियों में तैयार करना होगा, जिस पर उसे पहचानने वाले दो गवाहों के नाम, पता सहित हस्ताक्षर कराना होगा। इस दोनों प्रति को एवं मुद्रित की जाने वाली सामग्री को वह मुद्रक को देगा। इसके बाद ही मुद्रक द्वारा निर्वाचन सामग्री का मुद्रण किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया का प्रकाशक द्वारा पालन न करने पर मुद्रक द्वारा निर्वाचन सामग्री का मुद्रण नहीं किया जाये। मुद्रक द्वारा निर्वाचन सामग्री को मुद्रित किये जाने के बाद प्रकाशक का घोषण पत्र प्रारूप ’’क’’ की एक प्रति, मुद्रण का विवरण दर्शाने वाला प्रपत्र प्रारूप ’’ख’’ के साथ मुद्रित सामग्री के चार प्रतियों को तीन दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इसमें अन्य कानूनी प्रावधान जो आचार संहिता के उल्लंघन के होने पर कार्यवाही के दिशा निर्देश सहित आचार संहिता पालन करने हेतु विस्तृत जानकारी दिया गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा, डिप्टी कलेक्टर प्रियंका रानी गुप्ता, डॉ. वर्षा बंसल तथा जिला कोषालय अधिकारी अनिल बारी, फर्म मुद्रको, प्रिंटिंग संचालक प्रदीप गुप्ता (स्पॉट लाईट ग्राफिक्स), विनय सरकार (कृष्णा स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंस), दीपक गर्ग (श्री श्याम फ्लैक्स) एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।
: निर्वाचन अवधि में छुट्टी के लिए लेना होगा अनुमति...
Fri, Oct 6, 2023
सूरजपुर.
राज्य शासन के विभागीय इकाईयों उपक्रमों के अमलो के अवकाशों की स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं जिला आगामी विधानसभा निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल से अनुमति के पश्चात ही अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृति होने के पश्चात् ही अवकाश पर जा सकते हैं। यह आदेश निर्वाचन के घोषणा दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।
: ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही...
Fri, Oct 6, 2023
सूरजपुर.
टोल नाका के पास संयुक्त रूप से परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा भारी वाहन में लगे प्रेशर हॉर्न की जाँच की गई। जाँच में 17 वाहनो में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ पाया गया। जिसमें कुल 22000 हजार का चालान केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के उल्लंघन में किया गया और प्रेशर हॉर्न को निकाल कर जप्त किया गया।