: ध्वनि प्रदूषण के लिए जारी हुए निर्देश....
Fri, Oct 20, 2023
सूरजपुर.
जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने ध्वनि विस्तारक यंत्रो को लेकर दिशा निर्देश दिए गये है। जिसमें लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं अथवा उनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर या माईक सेट का उपयोग बिना जिला दण्डाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना न किया जाये। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्र ड्रम या टॉम-टॉम या ट्रमपैट पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएँ, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाएं। इसी प्रकार इनसे 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार का साउंड एम्पलीफायर का उपयोग प्रतिबंधित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268, 290 एवं 291 ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु अधिकार दिया गया हैं। जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रावधान के उल्लंघन पर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करते हुए डी.जे., धुमाल सहित वाहनों को शत-प्रतिशत राजसात करने का लक्ष्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। आवश्यकतानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जायेगी।
: एक आदतन अपराधी को किया गया जिला बदर...
Fri, Oct 20, 2023
सूरजपुर.
जिले के एक आदतन अपराधी कुलदीप कुमार साहू को जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इसके पश्चात यह अपराधी जिले की सीमाओं से बाहर रहेगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 व 05 के तहत पारित किया गया है। । इस आदेश के तहत 72 घंटे के अंदर, अपराधी को जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.), सिंगरौली (म.प्र.) जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर अपना जीवन व्यतीत करना है। जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए अपराधी इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता।