: बिहारपुर में कैम्प कार्यालय का आयोजन...
Mon, Dec 11, 2023
सूरजपुर.
जनपद पंचायत ओड़गी के कैम्प कार्यालय बिहारपुर में संचालित किया जा रहा है। जिसमें समस्त विकासखण्डस्तरीय अधिकारियों को प्रति सप्ताह में एक दिन शुक्रवार समय 10ः00 बजे से 5ः00 बजे तक कैम्प कार्यालय बिहारपुर में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार एवं जन साधारण से प्राप्त समस्याओं का निराकरण किया जाना है।
: आरबीसी 6-4 के तहत 73 लाख 50 हजार की सहायता राशि मंजूर...
Mon, Dec 11, 2023
सूरजपुर.
न्यायालय अपर कलेक्टर राजस्व शाखा द्वारा आरबीसी (राजस्व पुस्तक परिपत्र) 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना से मृत्य परिवारों को 73 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई। इस पर प्रकाश डालते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि सर्प दंष के कारण, तालाब व कुआं में डूबन के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण एवं इत्यादि प्राकृतिक आपदा कारणो से मृत्य परिवारो के लिए छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी के तहत जिले के आठ तहसील प्रतापपुर, लटोरी, प्रेमनगर, रामानुजनगर, भटगांव, बिहारपुर, सूरजपुर व भैयाथान के 19 मृतकों के निकटतम वारिसानों को 73 लाख 50 हजार रुपय की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
: शासकीय कार्यालय के आसपास रहेगा साइलेंस जोन...
Mon, Dec 11, 2023
सूरजपुर.
उच्च न्यायालय के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20 नवंबर के परिपालन में तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक 24 नवंबर के अनुक्रम में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 75 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 70 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 65 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 55 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 45 डीबी, शांत परिक्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 50 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 40 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए।