: विजयादशमी पर पुलिस लाईन में शस्त्र पूजन...
Sat, Oct 12, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. विजयादशमी पर्व पर पुलिस लाईन, थाना-चौकी में शस्त्र पूजन की गई। एसएसपी सूरजपुर एम.आर.आहिरे (भापुसे) ने विजय दशमी पर्व पर अपनी परम्परा के अनुसार पुलिस लाईन पर्री में विधि विधान से शस्त्र पूजन करते हुये मॉ दुर्गा की आरती की। पूजा के उपरान्त श्री आहिरे ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। आज विजयादशमी के दिन सूरजपुर जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों के द्वारा भी हथियारों पर पुष्प और कंकु लगाकर मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा सम्पन्न करवाई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, एसडीओपी सूरजपुर नंदिनी ठाकुर, डीएसपी रितेश चौधरी, रक्षित निरीक्षक अशोक गिरी, थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे सहित पुलिस लाईन के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
: दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकान को लेकर जारी की गई एडवाइजरी...
Sat, Oct 12, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा। नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
: प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से बीमा अभिकर्ता पद पर हुये चयनित...
Tue, Oct 8, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र सूरजपुर के द्वारा 24 सितंबर को कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम एल.आई.सी. इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड अंबिकापुर के द्वारा बीमा अभिकर्ता के लिए 50 पदों के लिए भर्ती हेतु कैम्प लगाया गया था। कैंप में 14 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें 03 लोगों का बीमा अभिकर्ता के पद पर चयनित किया गया है।