: घर-घर सर्वे कर मतदाताओं का, लेवल अधिकारी डोर टू डोर जाकर कर रहे हैं सत्यापन...
Tue, Aug 27, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में विस्तृत कार्यक्रम जारी किये गये है। भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर सर्वे कर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। घर-घर सत्यापन के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाताओं के घर में जाकर सत्यापन करेंगे कि मतदाताओं का नाम, पिता/पति का नाम, फोटोग्राफी इत्यादि सभी प्रकार की प्रविष्टियों की जाँच करेंगें। इसके अतिरिक्त सत्यापन के दौरान संबंधित मतदाताओं के घर में 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियांे के नाम मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने एवं मतदाता सूची में सुधार करने की कार्यवाही करेंगें। 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही किया जाना है। जिसके तहत् नये मतदान केन्द्र बनाने, भवन परिर्वतन, स्थल परिर्वतन, नाम परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना है, मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तरण के संबंध में प्रस्ताव दिनांक 15 सितम्बर, 2024 तक जिला निर्वाचन कार्यालय में संबंधित विधानसभा के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। 29 अक्टूबर, 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जायेगा। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत 29 अक्टूबर, 2024 से 27 नवंबर, 2024 तक जिले के सभी मतदान केंद्रों में दावा/आपत्ति प्राप्त किये जायेगें। दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान 09 नवम्बर (शनिवार), 10 नवम्बर (रविवार), 16 नवम्बर(शनिवार), 17 नवंबर (रविवार) को विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक किया जायेगा। इसके उपरांत 06 जनवरी, 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
: दिव्यांग शिविर का होगा आयोजन 29 अगस्त को, मंगल भवन रामानुजनगर में...
Tue, Aug 27, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
जिले के दिव्यांगजनों के चिन्हांकन/परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाये जाने हेतु 30 अगस्त को जनपद पंचायत रामानुजनगर के मंगल भवन में शिविर का आयोजन किया जाना था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता पूर्वक क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समितियों की बैठक 30 अगस्त को किये जाने के कारण जनपद पंचायत रामानुजनगर में आयोजित शिविर स्थगित कर संशोधित कर 29 अगस्त को मंगल भवन रामानुजनगर में शिविर का आयोजन किया जाना है दिव्यांगजनों के चिन्हांकन/परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाये जाने हेतु 29 अगस्त को मंगल भवन रामानुजनगर में मेडिकल बोर्ड एवं दिव्यांगजनों को शिविर स्थल में उपस्थित कराने का कष्ट करें।
: कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को किया जागरूक...
Mon, Aug 26, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. गोविन्द नारायण जांगडे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, के मार्गदर्शन में आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा दूरस्थ ग्राम पंचायत भवन केंवरा भैयाथान एवं मंगल भवन ओड़गी में कानूनी जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। शिविर में ग्रामीणजन एवं ग्राम स्तर में संचालित समुह से जुड़ी महिलाएं एवं छात्रास की बालिकाएं उपस्थित रहे। शिविर में श्री वारियाल ने पाक्सो एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पालकों से अपील करते हुए कहां अपने बच्चों को मोबाईल देना गलत नही है, मोबाईल का इस्तेमाल पढ़ाई एवं अच्छी जानकारी प्राप्त करने का अच्छा साधन है इंटरनेट के माध्यम से जहां अच्छी चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती है ठीक वैसे ही बुरी एवं गन्दी चीजे भी इंटरनेट पर उपलब्ध है जो बच्चों को मोबाईल के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर माता-पिता को अपने बच्चे का मोबाईल पर की जाने वाली एक्टीविटी चेक करते रहना चाहिए जिससे बच्चे गलत चीजों की ओर नहीं जायेगा उनके मन में यह भय बना रहेगा। आगे उन्होने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हंए बताया की न्याय सब के लिये बराबर है न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है न्याय की लडाई में अपने आप को कभी कमजोर न समझे आप के पास पैसा नही है तब भी आप न्याय की लडाई लड सकते हैं। जिसके लिए प्रत्येक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रही हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, बच्चा, अनुसूचित जाजि, अनुसूचित जनजाति, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जेल में निरूद्ध व्यक्त्ति, आपदा पीडित व्यक्ति एवं सामान्य वर्ग का वह व्यक्ति जिसकी आय डेढ़ लाख तक की है ऐसे सभी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील स्तरीय से उच्च न्यायालय तक विधिक सेवा समितियां निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। उन्होने आगे टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, सायबर अपराध, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं आगामी 21.09.2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत व लोक अदालत आयोजन के फायदे पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। वहीं शिविर में उपस्थित नागरिकगण न्यायाधीश श्री वारियाल से इतने प्रभावित हुए की लोगों ने कई सारे सवाल पुछे और अपने जवाब प्राप्त किये। शिविर में थाना प्रभारी भैयाथान फर्दीनंद कुजूर, ओड़गी थाना प्रभारी मनी प्रसाद राजवाड़े, पैरालीगल वालेंटियर सद्दाम हुसैन, मनोज यादव, सत्य नारायण एवं ओडगी ब्लाक एवं भैयाथान ब्लाक के नागरिकगण मौजूद रहे।