: खड़गवां पुलिस ने 11 क्विंटल कोयला जप्त की...
Fri, Jan 3, 2025
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. खड़गवां पुलिस ने 11 क्विंटल कोयला जप्त की है| आज खड़गवां पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि जगन्नाथपुर महान-3 के खदान से चोरी की गई कोयला को ग्राम जगन्नाथपुर में लावारिश हालत में डम्प किया गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां लगभग 11 क्विंटल अवैध कोयला कीमत करीब 6600 रूपये का डम्प होना पाया जिसे जप्त कर धारा 106 बीएनएसएस के तहत जप्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।
: दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायलय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
Thu, Jan 2, 2025
सूरजपुर.
जिला सत्र न्यायालय सूरजपुर के आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) सूरजपुर ने एक जघन्य अपराध के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी, अभियुक्त को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी रात का लाभ उठाते हुए नाबालिक पीड़िता, मृतिका को बहला-फुसला कर उसके साथ जबरन बलात्कार किया, घटना की जानकारी नाबालिक पीडिता, मृतिका के परिवार एवं गांव वालों को पता न चल जाये इसके डर से साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से पीडिता को गावं से थोडी दूर लें जाकर खेत में बने कुएँ में फेक कर उसकी हत्या कर दी। मामला थाना रामानुजनगर क्षेत्र अंतर्गत 2 वर्ष पूर्व घटित घटना का है जिसमें आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (घ), 302, 201, 34 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-6 का आरोप संकलित कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक के द्वारा किया गया। आरोपी के विरुद्ध आरोपित धारा 363/34, 366/34, 376घ/34, 302/34, 201/34 भा.द.सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-6 के तहत दोषसिद्ध पाये जाने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की दोहरी सजा सुनाई। यहां यह बताना आवश्यक है कि गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रायः आमजन के विधिक ज्ञान हेतु साक्षरता शिविरों का आयोजन स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानों पर किया आयोजित किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ संबंध स्थापित या छेड़छाड़ करना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है भले ही वह उसकी पत्नी हो। कानून में 18 वर्ष लडकी के लिए एवं 21 वर्ष लडके की शादी के लिये निर्धारित है फिर भी लोग छुप छुपाकर शादी करता है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करना या उस शादी में शामिल होना जिसमें नाबालिग की शादी हो रही हो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
: अवैध धान संग्रहण पर लगातार कार्यवाही, 374 बोरी धान जब्त...
Thu, Jan 2, 2025
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
जिले में अवैध धान को लेकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज तहसीलदार लटोरी के नेतृत्व में खाद्य, राजस्व एवं सूरजपुर मंडी के संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम कल्याणपुर के मनोहर जायसवाल के पास अवैध रूप से संग्रहित 214 बोरे धान वजन 86 क्विंटल अनुमानित , श्रीमती प्रीति जायसवाल पति दिनेश जायसवाल के पास 250 बोरे वजन 100 क्विंटल लगभग जब्त किया गया है। ग्राम कल्याणपुर में गुलजारी जायसवाल के मकान में धान का अवैध भंडारण की आशंका पर मकान को सील किया गया। इसी क्रम में लटोरी के मीना सोनी पति प्रमोद सोनी के दुकान से भी 110 बोरे वजन 44 क्विंटल धान जब्त किया गया। कलेक्टरएस जयवर्धन के निर्देशन में एसडीएम प्रतापपुर सहित राजस्व विभाग के टीम द्वारा धान खरीदी केंद्र धवन कार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान समिति में पाए गए धान का का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें कुल 16 स्टेक में 84228 बोरी (लगभग 33691.20 क्विंटल ) धान पाया गया जोकि ऑनलाइन प्रदर्शित धान की मात्रा से 2032.40 क्विंटल कमी पाया गया। इस दौरान बारदाना का सत्यापन भी किया गया जिसमें बारदाना की मात्रा ऑनलाइन बचत प्रदर्शित से 5100 नग अधिक पाया गया। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जिला खाद्य अधिकारी सूरजपुर को भेजा गया है। इसके अलावा भैयाथान एसडीएम द्वारा धान उपार्जन केंद्र बतरा का निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग की अन्य टीम द्वारा धान खरीदी केंद्र सोनगरा का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान उपस्थित 2 कृषकों के द्वारा विक्रय हेतु शेष धान नहीं होना बताए जाने पर लगभग 1 हेक्टेयर का रकबा समर्पण कराया गया।