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: विधानसभा निर्वाचन 2023...पोस्टर के मुद्रण,प्रकाशन, स्वामी एवं प्रबंधक को जारी किया आदेश...

Admin

Sun, Oct 15, 2023

सूरजपुर.  जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 - (क) के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो तो मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित प्रकाशित कराएगा।

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