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: दूरस्थ ग्राम बिहारपुर क्षेत्र में रोका गया बाल विवाह...

Admin

Mon, Mar 3, 2025

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर.  ओड़गी के दूरस्थ क्षेत्र में एक 17 एक वर्षीय बालिका का विवाह होने की सूचना विभाग को प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक, आं.बा. कार्यकर्ता, पुलिस विभाग, सरपंच, सचिव के साथ बालिका के घर पहुंच कर दस्तावेजों की जांच की गई जांच में पाया गया कि मंडप लगा हुआ है और बालिका नाबालिग है, बालिका को हल्दी लगी हुई है, विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही है, बालिका का विवाह सिंगरौली जिले की एक गांव के लड़के के साथ की जाने वाली है, बालिका के परिजनों एवं ग्राम वासियों को समझाइश दी गई कि बालिका का विवाह योग्य उम्र नहीं हुआ है विवाह कर देने से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसमें लडका एवं लडके वाले, लडकी के घर वाले विवाह के सभी सहयोगी, विवाह में शामिल होने वाले सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होगा और सभी को जेल भी जाना पड सकती है। सभी विवाह रोकने के लिए तैयार हो गये परन्तु कहने लगे कि बारात आ रही है उसके आने दिया जाये उन्हें भोजन कराकर वापस भेज दिया जायेगा। जिस पर टीम के द्वारा नाराजगी प्रकट कि गई और किसी भी स्थिति में बारात रोकने की बात कही गयी परिवार वाले सिंगरौली फोन लगाएं तो पता चला की बारात निकल चुकी है। उन्हे बताया गया कि लडकी की उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है यहां टीम आई हुई है इसलिए बारात न लाये काफी जद्दोजहद के बाद लड़के वाले बारात नही लाने के लिए राजी हो गये और रास्ते से बारात वापस चली गई परिजनों ने स्वयं से मंडप को उजाड़ दिया और लडकी को नहला दिये, उक्त कार्यवाही में परियोजना ओडगी की पर्यवेक्षक श्रीमती अन्नू ठाकुर, प्रधान आरक्षक सुंदर लाल, आरक्षक सोनी सिंह, सरपंच श्रीमती बासमति खैरवाड, सचिव जगदीश बैग, आ0बा0 कार्यकर्ता श्रीमती सुलोचना एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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