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सजा : हत्या के मामले न्यायालय ने आरोपी को दी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा....

Rajesh Soni

Sat, Feb 7, 2026

सूरजपुर. पत्नी की हत्या के मामले न्यायालय ने आरोपी पति को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 20.01.2023 का है कालेज रोड़ सूरजपुर निवासी धनरासो उर्फ निशा सिंह की शव घर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच विवेचना कर मृतिका का पति रामरतन देवांगन की पातासाजी की जो घर में नहीं था। पुलिस ने धारा 302 भादवि का पंजीबद्व कर आरोपी रामरतन देवांगन पिता सुखल राम उम्र 30 वर्ष ग्राम सुरता, छातापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले के विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिनांक 31.01.2026 में समग्र तथ्यों एवं मृतिका को कारित चोटों की प्रकृति के आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा 304 के प्रथम भाग के आरोप अर्थात गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध होने से आरोपी रामरतन देवांगन को 10 वर्ष (दस वर्ष) के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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