सजा : नशे के कारोबारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास,1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा.
Rajesh Soni
Thu, Jan 8, 2026
सूरजपुर. विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने नशे के कारोबारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास,1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा दी है। उक्त प्रकरण दिनांक 27.01.2025 की है बसदेई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड़ पर आरोपी अमजद अली अंसारी पिता शेख हामीद अंसारी 30 वर्ष निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक सीजी 16 सीजी 9664 से 34 नग एविल इंजेक्शन एवं 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। मामले में नशीली इंजेक्शन जप्त कर धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एसआई सकलू राम भगत के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी अमजद अली अंसारी को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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