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: 23 जुलाई से जिले में सैलून व ब्युटीपार्लर रहेंगें बंद.....

Admin

Tue, Jul 21, 2020

सूरजपुर-छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत कलेक्टर को प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई हेतु निर्देश पर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिले में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व रोकथाम के लिए जिले के समस्त सैलून दुकान व ब्यूटीपार्लर के संचालन पर 23 जुलाई से आगामी आदेश तक रोक लगाने आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही किया जायेगा| 

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