: 18 दिसंबर को मंदिरा दुकान रहेगा बंद, ’’गुरू घासीदास जयंती’’ पर...
Admin
Tue, Dec 10, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस जयवर्धन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2024-25 नियम के अनुसार 18 दिसंबर (गुरू घासीदास जयंती) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन