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: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा...पत्नी को टांगी से मारकर की थी हत्या...

Admin

Fri, Oct 4, 2019

राजेश सोनी

सूरजपुर- जिला एवं सत्र न्यायलय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 5 सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है दरअसल यह पूरा मामला पिछले वर्ष 25 सितम्बर 2018 का है|ग्राम करंवा, फुटहाबांध पारा, चौकी लटोरी, थाना जयनगर निवासी 35 वर्षीय दुलेश्वर सिंह पिता स्व. अमरसाय सिंह ने घरेलू विवाद होने पर अपनी पत्नी संतोषी सिंह को टांगी से सिर में प्रहार कर हत्या कर दिया था। मामले की रिपोर्ट पर जयनगर पुलिस ने दुलेश्वर सिंह के विरूद्व अपराध क्रमांक 273/18 धारा 302 भादवि के तहत् पंजीबद्व किया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी जयनगर गोपाल धु्रव के द्वारा किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था| मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये 03 अक्टूबर 2019 को आरोपी दुलेश्वर सिंह को आजीवन कारावास और 5 सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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