ब्रेकिंग

के बीच प्यासा किसान; नवगई और मोहरसोप केंद्रों में पेयजल का भारी संकट

बारातियों से भरी पिकअप पलटी, दो की मौत, कई घायल

प्रेमनगर स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़, आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार

9 साल की मासूम से दादा ने की दरिंदगी

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खाक, महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित ​

सूचना

: चुनावी शोर थमा...बाहरी लोगो को जाना होगा लोकसभा क्षेत्र से बाहर...

Admin

Sun, May 5, 2024

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर. आज शाम से चुनावी शोर गुल थम गया है मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध रहेगा। इसके लिए निर्देश जारी किये गए है कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा में “निर्वाचन संबंधी“ पद से अभिप्रेत है, कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए प्रयोजन या परिकलित है। यद्यपि किसी भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल को अपने पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने हेतु अपील समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कराने के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण समिति से अनुमति प्राप्त करना होगा। मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी, जो क्षेत्र के अभ्यर्थी, उसका अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं है, वे विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाये। यदि कोई व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत् कार्यवाही की जायेगी। साथ ही मतदान दिवस को अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या जिला प्रतिनिधि को वाहन उपयोग हेतु रिटर्निंग अधिकारी, 01-सरगुजा (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन से अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें