ब्रेकिंग

फाइलें छोड़, विधायक जी की भक्ति में 'सुर' मिलाने लगे अधिकारी!"

ऑफिसर कॉलोनी में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, दो बाइक भी बरामद

100 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में बंधे

शासकीय महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कार्यशाला संपन्न

उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, संयुक्त टीम ने वसूला ₹3260 का जुर्माना

सूचना

: गोचर भूमि की 143.23 एकड़ को फर्जी सेटलमेंट लगाकर बेच दिया... कलेक्टर का स्टेनो, ठेकेदार, नेता, अधिकारी का मकान भी बन गया...आयुक्त सरगुजा संभाग ने दिये जांच का आदेश... कलेक्टर से मांगी जांच रिपोर्ट...

Admin

Thu, Jul 6, 2023

 

सूरजपुर. बलरामपुर जिले के ग्राम भनौरा स्थित गोचर भूमि पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि को भू माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बगैर कई बेच दिया गया. पुरे मामले की जांच कराकर भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कराते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने के संबंध में डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने 12 जून को शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि है जो साजन आ. बंसी जाती अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाती अगरिया, बाबूलाल आ.राम देनी जाति भुइयां , रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ.लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईयां, पवन आ. तेजन जाति भुईयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइयां  सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था जिसे रामविलास आ.रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमांक 520, 521, 522, 523, 525, 526 आवंटित कर पट्टा प्रदान पट्टा प्रदान किया गया। इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंसी जाति अगरिया के दादा  लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुइयां के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी  आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ.रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया। उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंसी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंसी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुइयां, पचाठ आ. लालदेव जाति भुइयां, जक्लू आ. लालदेव जाति भुइयां, पवन आ. तेजन जाती भुइयां एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुइया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किए दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि को सेटलमेंट की भूमि खसरा नंबर 218/31, 218/32, 218/35 अरविंद गुप्ता,खसरा नंबर 218/20, 218/21 मदन गुप्ता, खसरा नंबर 218/34, 218/7 महमूद अंसारी, खसरा नंबर 218/9, 218/8 वीनू गुप्ता, खसरा नंबर 218/18 राकेश, खसरा नंबर 218/4, 218/13 सुषमा प्रजापति, खसरा नंबर 218/19, 218/6 आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों का पुत्र, खसरा नंबर 218/5, 218/12, 218/10 अजय गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 सुभाष गुप्ता, खसरा नंबर 218/24 राधा गुप्ता, खसरा नंबर 218/26 रूपा गुप्ता, खसरा नंबर 218/15 शीला गुप्ता , खसरा नंबर 218/14 संजीव गुप्ता, खसरा नंबर 218/11 राधिका गुप्ता, खसरा नंबर 216/02, 222/7 सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 विनोद गुप्ता, खसरा नंबर 222/1 रामविलास, खसरा नंबर 222/6 सुनीता गुप्ता, खसरा नंबर 222/4 अर्जुन प्रसाद, खसरा नंबर 222/5 सलीम, खसरा नंबर 222/3 रसीद,  खसरा नंबर 222/10 सरस्वती, खसरा नंबर 222/13 किरण, खसरा नंबर 222/20 रंजीत गुप्ता, खसरा नंबर 220/1, 220/2, 220/12 राजेंद्र, खसरा नंबर 220/3 मनोज,  खसरा नंबर 220/4 रीमा गुप्ता, खसरा नंबर 220/10 रमेश गुप्ता, खसरा नंबर 220/6 प्रभा देवी, खसरा नंबर 220/5 सरिता देवी, खसरा नंबर 220/7 श्रवण सोनी, खसरा नंबर 220/8 संगीत देवी, खसरा नंबर 220/9 अनीता यादव, खसरा नंबर 220/11 बसंती देवी, खसरा नंबर 222/14 श्याम दीप गुप्ता, खसरा नंबर 222/15 पंकज गुप्ता, खसरा नंबर 240/8 नीलम पटवा आ. हीरालाल, खसरा नंबर 241/2 शांति देवी आ. जीतन प्रसाद,  खसरा नंबर 241/1 बाबूलाल आ. रामदेनी, खसरा नंबर 241/10 निरंजन मंडल आ. मनीनदर, खसरा नंबर 241/11 राजेंद्र आ. जगदीश, खसरा नंबर 241/7 संदीप गुप्ता आ.सुरेश गुप्ता, खसरा नंबर 241/8 दीप कुमार आ. सुरेंद्र गुप्ता, खसरा नंबर 239/5 अशोक गुप्ता आ. नथुनी साव, खसरा नंबर 239/4 पूनम देवी आ.रामलाल, खसरा नंबर 239/6 श्याम कुमार आ. छुनेश्वर, खसरा नंबर 239/28 अनीता आ. राजेंद्र, खसरा नंबर 239/32, 239/22 चंदन गुप्ता आ.राजनाथ, खसरा नंबर 239/12 ललन यादव आ. बद्री यादव, खसरा नंबर 239/27, 23913, 23915 239/17,239/8 दीप कुमार आ. सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्णित व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया। गोचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने का षड्यंत्र करते हुए मात्र 12 से 15 लोगों को टारगेट करते हुए द्वेष पूर्ण जांच कर कार्यवाही किया जा रहा है जबकि 143 एकड़ में काबिज सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का शिकायत डी०के० सोनी के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि गोचर भूमि में काफी प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें कलेक्टर का स्टेनो, ठेकेदार, नेता, अधिकारी का मकान बना हुआ है अरविंद गुप्ता, मदन गुप्ता, महमूद अंसारी, बीनू गुप्ता, राकेश, सुषमा प्रजापति, आशीष द्विवेदी कलेक्टर के स्टेनों का पुत्र,अजय गुप्ता, सुभाष गुप्ता, राधा गुप्ता, रूपा गुप्ता, शीला गुप्ता, संजीव गुप्ता, राधिका गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, रामविलास, सुनीता गुप्ता, अर्जुन प्रसाद, सलीम, रशीद, सरस्वती, किरण, रंजीत गुप्ता, राजेंद्र, मनोज, रीमा गुप्ता, रमेश गुप्ता, प्रभा देवी, सरिता देवी, श्रावण सोनी, संगीता देवी, अनीता यादव, बसंती देवी, श्यामलाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, नीलम पटवा आ.हीरालाल, शांति देवी आ. जीतन प्रसाद, बाबूलाल आ.रामदेनी, निरंजन मंडल आ. मनिनदर मंडल, राजेंद्र आ. जगदीश, संदीप गुप्ता आ. सुरेंद्र गुप्ता, दीपू कुमार आ.सुरेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता आ. पूनम देवी आ. रामलाल, श्यामलाल कुमार आ. छुनेश्वर, अनीता आ. राजेंद्र, चंदन गुप्ता आ. राजनाथ, ललन यादव आ.बद्री यादव, दीप कुमार आ.सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता उल्लेखित व्यक्तियों के द्वारा जो विक्रय नामा निष्पादित किया गया है उसमें फर्जी सेटलमेंट की कॉपी लगाकर कराया गया है इसलिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ-साथ उपरोक्त विक्रय पत्र को नियम विपरीत निष्पादित कराने के संबंध में सभी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं उपरोक्त भूमि को शासन के पक्ष में शासन का नाम राजस्व पत्रों में दर्ज कराए जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर कमिश्नर सरगुजा ने डी०के० सोनी के शिकायत आवेदन पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा दिनांक 20/6/2023 को कलेक्टर बलरामपुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें