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: कथित भू-माफियाओ की अग्रिम जमानत हुई ख़ारिज... बहुचर्चित फर्जी कुट रचित दस्तावेज..फर्जी विक्रेता गवाह बनाकर बेचा गया था जमीन...3 आरोपियों की हो चुकी है मौत...3 जेल मे...3 आरापी है बाहर...

Admin

Wed, Aug 28, 2019

सूरजपुर-सूरजपुर के भैयाथान मे हुये बहुचर्चित फर्जी जमीन घोटाले के तीन आरोपियो के अग्रिम जामानत अर्जी उच्च न्यायलय ने खारिज कर दिया है अभी तक इस प्रकरण मे दो गवाहो सहित तीन लोग काल के गाल मे समा चुके है तो वही तीन आरोपी जेल मे है साथ तीन आरोपी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुये हाईकोट मे अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन वहा से भी कथित भू-माफियाओ की अग्रिम जमानत नामंजुर किया गया। हाईकोट के वकील सतीश गुप्ता ने बताया कि फर्जी जमीन बेचने प्रकरण मे कैलाश अग्रवाल, विजय शुक्ला, संत दुबे ने अग्रिम जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था मामले की सुनवाई के दौरान न्यायलय ने इस पुरे प्रकरण मे तीनो आरोपियो की संलिप्ता पाये जाने पर इनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि भैयाथान के दलौनी मे पांच एकड जमीन खसरा न0 428 /3 रकबा 2 हेक्टेयर को भू-माफिया कैलाश अग्रवाल ने अपने साथी विजय शुक्ला संत दुबे, हल्का पटवारी मृतक रामनारायण दुबे के साथ भुनेष्वर के सहयोग से आठ लाख रुपये नीरज अग्रवाल को कुट रचित दस्तावेज फर्जी विक्रेता गवाह बनाकर बेच दिया था मामले की जानकारी होने पर प्राथी की शिकायत पर थाना झिलमिली मे अपराध दर्ज किया गया था अब तक बहुचर्चित फर्जी जमीन बेचने के मामले मे तीन आरोपी पटवारी रामनारायण दुबे,नान साय,रामपति काल के गाल मे समा चुके है अभी तक तीन आरोपी मे लखन,परसन,भुनेष्वर राजवाडे जेल मे है तो वही गिरफ्तारी से बचने के लिये चर्चित भू-माफिया सूरजपुर निवासी कैलाश अग्रवाल,कोइलारी भैयाथान निवासी विजय शुक्ला, संत कुमार दुबे ने हाईकोट मे आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायलय ने तीनो की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कब इन कथित भू-माफियाओ की गिरफतारी होगी यह क्षेत्र मे चर्चा का विषय बना हुआ है।

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